वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर वर्षों से विवाद और असंतोष चलता आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नया वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया, जिसे अब 'उम्मीद' (यानी Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency & Development) के नाम से जाना जा रहा है। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित हुआ, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ कानून बन चुका है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस बिल को लेकर तीव्र विरोध दर्ज कराया। लोकसभा में 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाले, वहीं राज्यसभा में यह अंतर और भी संकीर्ण रहा - 128 समर्थन में और 95 विरोध में।
आइए जानते हैं इस कानून के अंतर्गत हुए 10 प्रमुख बदलाव:
1. नए धर्मांतरित मुसलमान अब दान नहीं दे सकेंगे
इस बिल क Read more...