'अदालतें किसी मुख्यमंत्री को नहीं हटातीं', दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित या...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका सामने आई, जिसमें शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी हिरासत का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का लक्ष्य रखा गया था। जनहित याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, और इसका उद्देश्य केजरीवाल को पद से हटाने के लिए मजबूर करना था।
हालाँकि, याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली पीठ से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। अदालत ने गुप्ता की याचिका खारिज कर दी, जिससे संकेत मिलता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, इसका फैसला आखिरकार केजरीवाल को ही करना है। व्यक्तिगत हितों से अधिक राष Read more...