नई दिल्ली, 30 सितंबर (न्यूज हेल्पलाइन) दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूल के संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका नहीं लगा है, उन्हें 15 अक्टूबर 2021 तक कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन लग जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी स्कूल में अनुपस्थिति को छुट्टी की तरह माना जाएगा।
विगत हो कि कल बुधवार शाम को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जैसा कि सभी को ज्ञात है कि देश में कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना के विरुद्ध कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों को एक-एक करके खोला गया है। इसलिए कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे स्कूल का वातावरण स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकें।
शिक्षा निदेशालय ने आगे यह भी कहा है कि सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों और स्टाफ को कोरोना के विरुद्ध अर्जेंट बेसिस पर वैक्सीन दिया जाए। इस के लिए सभी स्कूल के प्रबंधकों और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनश्चित करें कि सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाना चाहिए।
इस आदेश में आगे कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन स्कूल स्टाफ और शिक्षकों को कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन नहीं दी गई है, उन्हें आगामी 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लग जानी चाहिए। इसके आगे जिन स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ वैक्सीन नहीं लगा होगा, उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और साथ ही 15 अक्टूबर के बाद उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा।